डाक मतपत्र - निर्वाचक द्वारा घोषणा '13क' का प्रारुप
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 Published On Oct 28, 2020

डाक मतपत्र, वह मतदान प्रक्रिया है, जहां मतदाताओं को मतपत्र वितरित किए जाते हैं (और आमतौर पर डाक द्वारा भेजे जाते हैं) और डाक द्वारा या व्यक्तिगत रुप से प्राप्त किए जाते हैं, यह मतदाता मतदान केंद्र पर EVM प्रणाली के माध्यम से मतदान नही कर सकते हैं।
वोट डालने से पहले, निर्वाचक को फॉर्म 13A में कुछ घोषणाएं करनी होती हैं और उस पर हस्ताक्षर करना होती है तथा इसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित भी किया जाना आवश्यक है ।

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