Published On Sep 3, 2020
Taxation Law
(कराधान विधि)
सरकार द्वारा अपने राज्य के नागरिकों द्वारा लिया जाने वाला कर कराधान कहलाता है अब कर को समझना है कर का अर्थ है धन। किसी लोग अधिकारी द्वारा लोग कार्य के लिए लिया जाने वाला धन कर कहलाता है।
कर किसी विद्यमान या प्रवर्तनीय विधि द्वारा ही लगाया जा सकता है ।भारतीय संविधान में अनुच्छेद- 265 में कहा गया है। कि किसी भी विद्यमान विधि या परिवर्ती विधि के द्वारा लगाया जाने वाला कर ही वैध कर होगा। भारतीय संविधान में कर को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
कराधान के सिद्धांत -
1. समता का सिद्धांत
2.निश्चितता का सिद्धांत
3.सरलता का सिद्धांत
4.मितव्ययिता का का सिद्धांत
5.उत्पादकता सिद्धांत
6.लोच का सिद्धांत
7.विभिन्नता का सिद्धांत
8.सुविधा का सिद्धांत आदि।
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